नाबालिग को अमरूद खिलाने का लालच देकर किया था दुष्कर्म के प्रयास, अब इतने दिनों तक काटना पड़ेगा हवालात

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने मंगलवार को हसपुरा थाना कांड संख्या-171/19 में सुनवाई करते हुए कांड के एक मात्र अभियुक्त हसपुरा के मुस्लिमाबाद निवासी जनीफ मंसूरी को बंधपत्र विखंडित कर सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

एपीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अदालत ने पोक्सो एक्ट में तीन साल छः माह की सजा, पांच हजार जुर्माना और जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त पर 18 दिसम्बर 2019 को यह आरोप लगाते हुए हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पीड़िता जब खेल रही थी तो आरोपी ने अमरूद खिलाने का लालच देकर सुनसान जगह पर ले जाकर गलत काम करना चाहा। इसका पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी ने गाली देकर भगा दिया। पीड़िता ने रोते हुए इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई और अदालत ने इसी मामले में यह सजा सुनाई।  

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