औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर समाहर्ता की अदालत ने गोह के चापुक पंचायत के वार्ड-15 के ढोंढी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-254 की सेविका संजना कुमारी को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है।
अदालत ने मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र फर्जी पाया है। अदालती सूत्रों ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर संजना की बहाली को लेकर अपर समाहर्ता की अदालत में आंगनबाड़ी सेविका पद की एक अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने रिवीजन अपील संख्या 58/2020 दायर की थी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में ग्रामसभा से संजना कुमारी का चयन सेविका के पद पर मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के आधार पर किया गया था। इसके बाद अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने गोह की सीडीपीओ को संजना कुमारी का मार्कशीट जाली होने की बात बताई थी लेकिन सीडीपीओ द्वारा संजना के सेविका पद पर चयन को सही बताया गया।
इसके बाद प्रियंका ने सीडीपीओ के आदेश के विरुद्ध आईसीडीएस के डीपीओ कार्यालय में अपील वाद दायर किया। डीपीओ द्वारा भी संजना के चयन को सही ठहराते हुए प्रियंका के अपील वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद प्रियंका ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में संजना के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अपील वाद दायर किया। अपर समाहर्ता के न्यायालय द्वारा संजना के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की जांच बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कराई गई एवं बोर्ड की रिपोर्ट में इसे फर्जी करार दिया गया। इस आधार पर अपर समाहर्ता के न्यायालय द्वारा 2018 से अबतक सेविका के पद पर कार्य कर रही संजना के फर्जी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को रद्द करते हुए उसे सेविका के पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही गोह की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेष देते हुए 2018 से लेकर अबतक लिए गए कुल मानदेय को वसूल करने का भी आदेश दिया है।