दो साल पहले दाउदनगर में हुई थी अधिवक्ता की हत्या, हत्याकांड के छः आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को सत्रवाद संख्या-168/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या-141/20 में निर्णय पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी छः अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया।

लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त देवेन्द्र महतो, ओमप्रकाश राजवंशी एवं नरेश राजवंशी पूर्व से जेल में बंद हैं। वही अभियुक्त मिथलेश कुमार, रास बिहारी महतो एवं राजेंद्र महतो को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। सभी अभियुक्तों को भादंवि की धारा 302/34, 323/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गयी है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दाउदनगर के अयोध्या बिगहा मखरा निवासी सूर्येंद्र कुमार भारतीय ने 29 मई 2020 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्तों से जमीन का विवाद था। इस कारण घटना के पूर्व में अभियुक्तों ने जान से मारने की पिता राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी थी। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता थे और अनुमंडलीय विधि संघ, दाउदनगर में अध्यक्ष रह चुके थे। घटना के वक्त वें पंचायत रोजगार सेवक के पद पर गोह प्रखंड के हसामपुर में थे।

Aurangabad Cibel Court

28 मई 2020 को रात के 10 बजे 08-10 व्यक्ति हथियार से लैस होकर घर के पीछे के दरवाजे से घुसे। पहले मां को लाठी, फरसा, हथियार से सिर पर मार कर ज़ख्मी कर दिया। फिर पिता के रूम में घुस कर बेरहमी से मारपीट कर सिर और सीना में गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद कई राउंड फायरिंग कर चले गए। दाउदनगर अस्पताल जाते वक्त रास्ते में राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। मां का अस्पताल में इलाज हुआ। अभियोजन की ओर से आईओ मुकेश कुमार भगत, डॉ. सुभाष सिंह सहित 12 की गवाही हुई थी।