औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज़ 18)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर औरंगाबाद ज़िला प्रशासन ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2020 के दौरान कोविड-19 से संक्रमित एवं संदेहास्पद निर्वाचको, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग निर्वाचको तथा दिव्यांग निर्वाचक मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र(पोस्टल बैलट) की व्यवस्था करने में जुटा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देश के आलोक में कोविड-19 से संक्रमित एवं संदेहास्पद निर्वाचकों के लिए सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। यह प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्गत किया जाएगा। कोविड-19 से संक्रमित एवं संदेहास्पद वैसे निर्वाचक जो डाक मत पत्र से मतदान करने के इच्छुक हों, फार्म 12 डी को भर कर सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अपने प्रमाण पत्र के साथ अपने विधान सभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सभी निर्वाची पदाधिकारी तक अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 5 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। गौरतलब है कि ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी द्वारा जिलास्तर एवं सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार नामित किया गया है।नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जिलास्तर पर सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार के तौर पर नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोह को 219-गोह विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओबरा को 220-ओबरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नबीनगर को 221-नबीनगर विधान सभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुटुंबा को 222-कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को 223-औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी(स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रफीगंज को 224-रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। इन स्वास्थ्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही तात्कालिक समय में कोविड-19 से संक्रमित एवं संदेहास्पद निर्वाचकों को विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।