नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने सोमवार को महिला थाना कांड संख्या 15/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त माली थाना के मंझोलिया निवासी नागेन्द्र पासवान दप्रसं की धारा 341, 354ए, पोक्सो एक्ट की धारा 8 में दोषी करार दिया।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गयी है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में बताया था कि वे आंधप्रदेश में काम करते हैं।

12 मई 2019 को घर से फोन आया कि पड़ोसी अभियुक्त हमारे घर में हमारी लड़की की मां के अनुपस्थिति में चिप्स के मशीन के बहाने घुसा और लड़की को अकेले देखकर बुरे नियत से हाथ पकड़ लिया। लड़की ने हल्ला किया तो मुंह गमछा से बांधने लगा। तब मेरे भाई की लड़की आई तो वह भाग गया। घटना की जानकारी मिलते हम घर आए और बेटी और उसकी मां को लेकर न्याय के लिए महिला थाना ले गए जहां प्राथमिकी दर्ज कराई।