औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। बिहार सरकार ने 1 जून को समाप्त हो रही लॉकडाउन की अवधि को आठ जून तक बढ़ा दिया। लेकिन राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन में कई तरह की छूट भी दी है। मंगलवार को औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरेवाल ने जिले में लॉकडाउन के दौरान आज से औरंगाबाद में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, शादी व श्राद्ध में कितने लोग शामिल होंगे इसे लेकर विस्तृत जानकारी की।
लॉकडाउन को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी की। नई गाइड लाइन में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है पर उनके लिए अलग-अलग समय निर्धारित है। दवा दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ई-कॉमर्स सेवा से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी। शेष दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर के दो बजे तक ही खुलेंगी। इस अवधि में कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी गई है तो कुछ दुकानों को सप्ताह के चिन्हित दिन को ही खोलने की अनुमति दी गई है।
दुकानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। दो गज दूरी के पालन के लिए सफेद वृत्त बनाया जाएगा। गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे तथा शेष 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति होगी।
बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान व धार्मिक स्थल
लॉक डाउन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूलों में किसी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी धार्मिक स्थल भी आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क आदि बंद रहेंगे। बारात व श्राद्ध में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत होगी। डीजे, बारात जुलूस पर रोक होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन नहीं होंगे। सभी तरह के समारोह पर प्रतिबंध होगा।
प्रतिदिन 24 घंटे खुलने वाली दुकानें
दवा, मेडिकल, सभी अस्पताल एवं निजी क्लीनिक से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, ई-कॉमर्स सेवा
प्रतिदिन छह से 2 बजे तक खुलने वाली दुकानें
किराना दुकान, डेयरी, दूध की दुकान, सब्जी व फल के खुदरा दुकान, सब्जी मंडी, मीट व मछली की दुकान, पीडीएस की दुकान, पशु चारा की दुकान, अनाज मंडी, आटा चक्की मिल, कृषि यंत्र से संबंधित, खाद, बीज व कीटनाशक की दुकान।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
किताब, स्टेशनरी, चश्मा, ऑटोमोबाइल शोरूम एवं मरम्मत प्रतिष्ठान, टायर, ट्यूब व लुब्रिकेंट्स, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल, मोची, निर्माण सामग्री की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिक्री एवं मरम्मत, सैलून पार्लर, कपड़ा में रेडीमेड, ज्वेलरी तथा जूता चप्पल की दुकान
मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
फर्नीचर की दुकान, ड्राई क्लीन की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पोर्टस सामग्रियों की दुकान तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी सूची में शामिल नहीं है।