हत्या के आरोपी को उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 संजय कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ हीं 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान रखा है।

मामला सलैया थाना क्षेत्र के उधम बिगहा का है। मामलें में संपति विवाद को लेकर घटना के बाद मृतक की पत्नी दीपक देवी के बयान पर सलैया थाना में कांड संख्या 34/18 दर्ज किया गया था। तीन वर्षों तक न्यायालय में चली सुनवाई व आठ गवाहों की गवाही के बाद कांड में उसे दोषी पाया गया और आरोपी को सजा सुनायी गयी। मामलें में सरकार की ओर से एपीपी इरशाद अहमद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता इकबाल हसन ने बहस किया।