औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। वितीय वर्ष 2019-20 तक की योजनाओं का ऑडिट नही कराने और उपयोगिता प्रमाण पत्र नही जमा करने वाले ग्राम पंचायतों के मुखिया इस बार किसी भी सूरत में चुनाव नही लड़ सकेंगे। उन्हे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
औरंगाबाद के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सभी मुखिया द्वारा पंचायतों का ससमय ऑडिट कराया जाना अनिवार्य है। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा अपना ऑडिट नहीं कराया जाता है तो यह वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाना होता है। साथ ही सभी पंचायतों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना भी अनिवार्य है।
वैसे सभी ग्राम पंचायतों जिनका ऑडिट 31 मार्च 2020 तक नही पूर्ण कराया गया है, के लिए विभाग द्वारा ऐसे डिफॉल्टर्स मुखिया को चुनाव लड़ने से डिसक्वालिफाई करने हेतु सभी जिलों से प्रस्ताव की मांग की गई है। सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से तीन दिनों के अंदर ऐसे डिफॉल्टर्स की सूची बनाकर चुनाव लड़ने से डिसक्वालिफाई करने हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है।