नई दिल्ली (विद्या भूषण शर्मा)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में लगे कथित देश विरोधी नारे के मामले में दर्ज केस में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपी सोमवार को नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। पिछले दिनों कन्हैया कुमार समेत 10 नामजद आरोपियों को कोर्ट ने समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने को कहा था। आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है। वहीं इस मामले में आज कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर सात आरोपियों को जमानत दे दी।
कन्हैया, उमर व अनिर्बान को पहले हीं मिल चुकी है जमानत
बता दें कि पांच साल पुराने जेएनयू राजद्रोह केस में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को मार्च 2016 में हीं जमानत मिल चुकी है। अन्य आरोपितों की ओर से दी गयी जमानत की अर्जी पर अदालत ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया कि आरोपितों की चार्जशीट की कॉपी और अन्य दस्तावेज मुहैया कराये। दस्तावेजों की जांच के लिए अदालत ने सात अप्रैल की तारीख निश्चित कर दी।
दिल्ली से बाहर थे अनिर्बान, कोर्ट में नहीं हुए पेश
पटियाला कोर्ट में सोमवार को अनिर्बान दिल्ली से बाहर होने के कारण पेश नहीं हो पाये। जबकि, दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में जुडिशियल कस्टडी में लिये गये उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने पेशी के बाद जेल भेज दिया।
मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत अली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
10 लोगों पर लगा है राजद्रोह का आरोप
कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल रईस, रसूल बशारत, अली खालिद, बशीर भट्ट सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
9 फरवरी, 2016 में जेएनयू परिसर में दिल्ली संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की बरसी से जुड़े कार्यक्रम में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप हैं। जेएनयू कैंपस में हुई इस कथित नारेबाजी के कई वीडियो सामने आए थे। राजद्रोह के इस मामले में जेएनयू के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। मामला सामने आने के बाद तत्कालीन पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने 11 फरवरी 2016 को दक्षिण दिल्ली के बसंत कुंज में कई छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कन्हैया कुमार समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120बी के तहत चार्जशीट दायर की गई थी।
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