Aurangabad(Liveindianews18)। औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने किसानों को किसानों को उचित मूल्य पर सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने, कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी और मुनाफाखोरी को रोकने को लेकर बारूण के उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होने अनियमितता पाये जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया। डीएओ ने बताया कि बारूण के सुरेन्द्र सिंह के पूजा केएसएसएसएस बिक्री केंद्र एवं ललन कुमार सिंह के ललन खाद भंडार में कई प्रकार की अनियतितताएं पाई गयी। अनियमितताओं के कारण “उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985” के नियम-प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में दोनो प्रतिष्ठानों की खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दिया गया है।
दोनों खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का उनके द्वारा आदेश दिया गया है। तय समय-सीमा के अन्दर स्पष्टीकरण नहीं देने पर दोनों की उर्वरक अनुज्ञप्ति को रद्द करने के अलावा विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।