औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। कृषि विभाग के संयुक्त कृषि भवन में मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कृषि पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने की।
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बैठक में सभी थोक उर्वरक विक्रेताओ से जिले में उर्वरकों विशेषकर यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा की गई। सभी थोक विक्रेताओ को निर्देश दिया गया कि चालू माह एवं अगले माह के मौसम को देखते हुए पानी होने की संभावना बन रही है। इससे किसानो कें बीच यूरिया उर्वरक की अचानक मांग बढ़ सकती है। कम्पनी द्वारा यूरिया का उपावंटन होते ही गोदाम में कुछ मात्रा सुरक्षित रखेगें। जिस प्रखंड के किसानांे द्वारा यूरिया उर्वरक की मांग होगी, उन्हें आसानी से उपलब्ध कराई जायेगी जिससे यूरिया की जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अबतक 514 पाॅस मशीन खुदरा उर्वरक विक्रेताओ को उपलब्ध कराया गया है, जबकि अब तक मात्र 314 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पाॅस मशीन में 3.1 वर्जन को अपडेट करते हुए पाॅस मशीन से उर्वरक की विक्री की जा रही है।
सभी थोक उर्वरक विक्रेताओ को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से शेष संबंधित खुदरा उर्वरक विक्रेताओ को सूचित करते हुए उनकी पाॅस मशीन का 3.1 वर्जन में अपडेट कराने का काम कराये। साथ ही साथ कृषको को उचित मूल्य पर उर्वरक क्रय करने हेतु खुदरा उर्वरक विक्रेताओ के प्रतिष्ठान पर डिजिटल पेमेंट करने हेतु क्यूआर कोड या एप अनिवार्य रूप से लगाए जिससे जिले के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होने थोक उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया कि खुदरा उर्वरक विक्रेताओ के प्रतिष्ठान पर पाॅस मशीन में 3.1 वर्जन अपडेट नही रहने एवं डिजिटल पेमेंट करने हेतु क्यूआर कोड की व्यवस्था नहीं रहने की स्थिति में उन्हें उर्वरकों का उपावंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। इसके अलावा वर्तामान में रब्बी मौसम का मुख्य समय होने के कारण उर्वरकों की दरों में खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं द्वारा वृद्धि किये जाने की यत्र तत्र सूचनाए प्राप्त हो रही है। सभी थोक उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे उचित दर पर उर्वरकों विशेषकर यूरिया का उपावंटन खुदरा विक्रेताओं को करें जिससे खुदरा बिक्रेताओं के माध्यम से जिले के किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सभी थोक बिक्रेता अपने स्तर से नियुक्त किये गये खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करें अन्यथा जिला स्तर से छापेमारी दल द्वारा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के नियम प्रवधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।