प्रयागराज। Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। गुरुवार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा।
इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब तक रोक लगा रखी थी। दरअसल, वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी में सर्वे का फैसला सुनाया था। अब जिला कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इस तरह से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक हट गई है।
गौरतलब है कि जिला कोर्ट के निर्णय के बाद से एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू कर दिया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही, इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्णय सुनाने का आदेश दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानि तीन अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया।