औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। 33 वर्ष पुराने मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने 86 साल व 75 साल के बुजुर्ग समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। तीनों को वर्ष 1990 में हुए एक हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 31/90 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अभियुक्त छोटन सिंह 86 वर्ष, महेंद्र सिंह 75 वर्ष और सरयू सिंह 60 वर्ष पडरिया माली को भादंवि धारा 307/302/149 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।
सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/05/23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक नरेन्द्र सिंह पडरिया देव ने 02/07/1990 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में कहा गया था कि जमीनी विवाद के कारण खेत जोत रहे बिन्देश्वरी सिंह और लाल बहादुर सिंह पर गंडासा और खंती से अभियुक्तों ने हमला कर दिया जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। खाट से थाना ले जाते वक्त रास्ते में विंदेश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस वाद में कुल सात अभियुक्त बने थे। जिसमें एक का किशोर न्यायालय में केस में केस चला। बाकी तीन की मृत्यु हो गई है।