औरंगाबाद (बिहार) 30 अप्रैल 2023 :- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत मटपा अंतर्गत पथरा गांव के सामुदायिक भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता बबन कुमार सिंह एवं अर्द्ध विधिक स्वयंसेवक अंकित कुमार के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य एवं सुचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई। मौलिक कर्तव्य की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि समाज एवं देश की उन्नति के लिए हर इंसान के बुनियादी कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करना है। वहीं अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संबंध के कारण लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों को लागू करना है।
सूचना के अधिकार के बारे में बताया कि इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर रूप से सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ा कदम है। जागरूकता शिविर में सरपंच शंकर पासवान, अमृता देवी, किरण देवी, बबीता देवी, साक्षी कुमारी, रामअवतार पासवान, उषा देवी, नीतू देवी, शिवम कुमार, अभिषेक कुमार, सुरंजन कुमार, फगुनी पासवान, सुजीत कुमार, मानस कुमार, शुभम कुमार, सुनील चौधरी, ज्ञानी पासवान, कमला देवी, विजंती देवी, धनवती देवी, रेशमी देवी, धन्ती देवी, काजल कुमारी, पूजा कुमारी, रामजी प्रसाद, नीतू देवी, अनुप्रिया कुमारी, गौरा देवी आदि लोग उपस्थित हुए।