औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 165/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र अभियुक्त रफीगंज थाना के केराप निवासी आंनद कुमार को भादंसं की धारा 354 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नही देने की स्थिति में अदालत ने तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग की मां ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया था कि माता पिता की अनुपस्थिति में अभियुक्त घर में गलत नीयत से घुसकर हमारी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए एक कमरे में ले जाने लगा। लड़की के चिल्लाने पर बेटा भतीजा के आते देख अभियुक्त भाग गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 09 साल पहले 27 अगस्त 2013 को दर्ज कराई गई थी। मामले में संज्ञान 06 मार्च 2014 को लिया गया और आरोप गठन 27 अगस्त 2014 को हुआ था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस साल त्वरित विचारण से वादों के निष्पादन में तेजी आ रही है।