औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 धनंजय कुमार मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए हत्या मामले के तीन आरोपियों माली थाना के बैरियां गांव निवासी राजेंद्र पासवान, लालमोहन पासवान औन रवींद्र पासवान को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नही देने की स्थिति में कोर्ट ने एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया है। वहीं भादंसं की धारा 120 बी में भी आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसमें भी जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। साथ ही कोर्ट ने भादंसं की धारा 147 में एक वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगा। सभी सज़ा साथ-साथ चलेंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 21अक्टूबर को एक अन्य दोषी करार अभियुक्त ललन पासवान की जेल में 27 अक्टूबर को मृत्यु होने से उसकी सज़ा हमेशा के लिए स्थगित कर दी गई है। एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी 12 मार्च 2020 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी मृतक शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी के पुत्र विवेक कुमार ने दर्ज कराई थी, जिसमें अपने पिता की षडयंत्र कर हत्या करने का आरोप अभियुक्तों पर लगाया था।