औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सह एमपी एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अशोक राज की अदालत ने गुरूवार को मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक महिला सहित चार अभियुक्तों को भादंसं की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के 30 सितम्बर को होगी। अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका मृतक वीरेन्द्र रविदास की पुत्री ने 15 अगस्त 2018 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि अवैध संबंध के कारण उसके पिता को अभियुक्त बनिया निवासी गोवर्धन दास, रामसुंदर दास, द्वारिका दास और ललिता देवी ने मिलकर 14 अगस्त 2018 की मध्य रात्रि में टांगी से सिर पर मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर में इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया था। अभियुक्त गोवर्धन दास घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। अन्य अभियुक्तों को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। अदालत में सभी अभियुक्तों पर आरोप सत्य पाते हुए आरोप पत्र 30 अक्टूबर 2018 को न्यायालय में पेश किया गया था।