औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस नेहा ने 18 साल पुरानी वाद नगर थाना कांड संख्या 236/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त बटु मियां मिनी बिघा नगर को आईपीसी की धारा 380 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 05 मई 2004 को सूचक भुवनेश्वर प्रसाद किरायेदार न्युएरिया योद्धा नगर ने शाम चार बजे अपने घर के अन्दर बक्शा तोड़कर 10हजार पैसा चुराते हुए अभियुक्त को पकड़ा था,जिसे पिटाई के बाद नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया था। सरकार की ओर से एपीओ नवीन कुमार चर्तुवेदी और बचाव पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता महेश कुमार सिंह ने भाग लिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त का 20 फरवरी 2019 से प्रतिनिधित्व का आवेदन आ रहा था। 20 जुलाई 2016 से अनुपस्थित हो गया। 05जुलाई 2019 को बंधपत्र विखंडित कर 27 जुलाई 2019 को गैरजमानती वारंट फिर प्रोसेस 83 के बाद 25 मई 2022 को फरार घोषित किया गया था। 06 जून 2022 को नगर थाना ने अभियुक्त को पकड़ा तब जाकर न्यायिक प्रक्रिया पुरी कर सजा सुनाई गई।