औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। किशोर न्याय परिषद(जेजे बोर्ड) ने कुटुम्बा के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और नबीनगर के उरदाना मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 102/19 में सुनवाई करते हुए कुटुम्बा के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी राजेश्वर प्रसाद और अनुसंधानकर्ता पुअनि ददन सिंह का वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया। कहा कि 18 अक्टूबर 2019 से वाद दैनिकी और आरोप पत्र दाखिल करने को परिषद द्वारा कहा जा रहा है लेकिन आजतक उल्लेखित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, जिससे वाद निष्पादन का कार्य लम्बित हो रहा है।
वहीं एक दूसरे मामले में एनटीपीसी खैरा थाना कांड संख्या 74/21 में ट्रायल नंबर 845/22 में 21 जून 2022 को किशोर के मूल नामांकन की प्रति परिषद में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इसके कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि मध्य विद्यालय उरदाना, नबीनगर के प्रधानाध्यापक का वेतन रोका जाए। दोनों वादों में सुनवाई की अगली तिथि 06 अगस्त निर्धारित की गयी है। गौरतलब है कि किशोर न्याय परिषद में वादों के सुनवाई में काफी तेजी आई है और विभिन्न विभागों पर आवश्यक कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।