औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को मदनपुर थाना कांड संख्या 154/21 में साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए मामले में गवाही देने नहीं आ रहे डॉ. आलोक रंजन पर साक्ष्य के लिए वारंट जारी किया है। मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 25 जुलाई निर्धारित की है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में आठ अभियुक्तों में अभी चार अभियुक्त जेल में बंद हैं। 30 जून 2021 को सूचक दीपक रिकियासन के सामने अभियुक्तों ने उसके माता पिता की गला काट कर हत्या कर दी थी। इस वाद में साक्ष्य के लिए डॉ. आलोक रंजन की गवाही आवश्यक है।
इसके पूर्व जिला अभियोजन कार्यालय ने मामले में 12 जुलाई को पत्राचार कर सिविल सर्जन को साक्ष्य उपलब्ध कराने की तिथि 15 जुलाई बताया था। इस तारीख पर भी चिकित्सक के गवाही देने कोर्ट नही आने पर अदालत ने यह वारंट जारी किया है।