औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में हर बुधवार को पंचायतों में कराई जा रही जांच के प्रतिवेदन में प्राप्त त्रुटियों के आधार पर औरंगाबाद जिलें में मनरेगा के 9 कार्यक्रम पदाधिकारी, चार पीआरएस, एक लेखापाल, दो पंचायत तकनीकी सहायक एवं दो कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके अलावा अन्य जगहों से प्राप्त परिवाद के आलोक में एक कार्यक्रम पदाधिकारी, 5 पंचायत रोजगार सेवक, तीन पंचायत तकनीकी सहायक एवं दो कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया है जबकि 12 अन्य परिवाद को जांच हेतु प्रखंडों को भेजा गया है।
इसी क्रम में जांच के आधार पर दोषी पाए गए हसपुरा के धुसरी पंचायत के रोजगार सेवक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है जबकि पंचायत तकनीकी सहायक एवं एक कनीय अभियंता का 25 प्रतिशत मानदेय की राशि अगले छः माह तक के लिए काटने का आदेश दिया गया है। वही धुसरी पंचायत के मुखिया को योजना स्थल पर ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने के आरोप में दोषी पाये जाने के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कार्य का सही ढंग से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई की जा रही है।