औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-97/09, एसटीआर-67/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए छः अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 25 मई निर्धारित की है। मामले में सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने कोर्ट में बहस में भाग लिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक धंधवा बिगहा निवासी सुदर्शन राम ने प्राथमिकी में कहा था कि 28 मई 2009 को जमीन में दावा खोदने के विवाद में अभियुक्तों ने लाठी से सर पर मार मार कर उनके भाई अर्जुन राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
डिहरी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराने के बाद मृत्यु हो गई थी। प्राथमिकी में धंधवा बिगहा निवासी सम्पत राम, अजय राम, संजय राम, जदु राम, जगमोहन राम एवं विपत राम को आरोपी बनाया गया था। इसी गामले में आज कोर्ट ने अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 एवं 201 में 25 मई को सजा सुनाई जाएगी।