औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम- 6 राहुल किशोर की अदालत ने शुक्रवार को रफीगंज थाना कांड संख्या-200/20 में सुनवाई करते हुए कुल 8 अभियुक्तों में दो को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने कौआखाप निवासी गौतम कुमार और ओम कुमार को भादवि की धारा 411 एवं 414 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर तीन साल की कारावास की सजा सुनाई। वही अन्य 6 अभियुक्तों कौआखाप के विक्रम कुमार, मस्जिद गली, रफीगंज के अरमान अली, मदनपुर के रविकांत, राहुल कुमार, विकास कुमार, कासमा के उमेश कुमार के विरुद्ध यह आदेश दिया है कि प्रोबेशन अधिकारी इस आदेश को सुपरविजन में रखकर इनका मासिक रिपोर्ट पेश करें।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में सूचक रफीगंज के गोपालपुर के सनोज कुमार ने बताया था कि उनके भदवा बाजार स्थित मोबाइल दुकान में 23 अगस्त 2020 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने मोबाइल, लैपटॉप, होम थिएटर एवं 15 हजार नगद की चोरी कर ली। वाद के आईओ भगवान सिंह ने वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया शुरू की और ईएमआई नंबर का उपयोग किया। एक-एक कर आठ अभियुक्तों का अनुसंधान के क्रम में नाम उजागर किया। अधिकांश विधार्थी थे। गौतम कुमार और ओम कुमार का पूर्व के एक वाद में नाम आया था। अन्य का आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया था।