एडीजे-7 की अदालत ने तीन डकैतो को सुनाई सात-सात साल कैद की सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 अरविंद कुमार की अदालत ने शुक्रवार को डकैती के एक मामले में तीन डकैतों को सात-सात साल कैद और एक-एक हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।

पूर्व में जेल में बिताए अवधि सजा में समायोजित होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इसके पूर्व अदालत ने मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए तीनो डकैतो को दोषी करार दिया था और आज अपने फैसले में यह सजा सुनाई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता तिलक यादव और सरकार की ओर से एपीपी सुरर्मल शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा।

अधिवक्ता ने बताया कि मामले के अभियुक्त जनेश्वर महतो और भरत कहार ने जेल में 5 साल तीन माह बिताए हैं। रामप्रवेश साव भी 6 माह जेल में रहा हैं। यह अवधि सजा में समायोजित होगी। गौरतलब है कि औरंगाबाद शहर के क्षत्रियनगर में 8 जुलाई 1997 की रात यशवंत कुमार सिंह के घर में डकैती हुई थी। डकैतों ने गृहस्वामी का लाइसेंसी एक नाली बंदूक और सात कारतूस समेत अन्य संपत्ति लूट ली थी। अदालत ने इसी मामले में यह सजा सुनाई।