औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के वित्त विभाग के सांस्थिक वित्त निदेशालय के निदेशक मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्ता सह सक्षम प्राधिकार, वरीय उप समाहर्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई।
बैठक में जिलों में अवैध रूप से कार्यरत एनबीएफसी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कहा कि जो भी एनबीएफसी एवं एमएफआई जिला में काम कर रहे हैं, उन्हें वित्त विभाग बिहार पटना के वेबसाइट पर पंजीकृत होना एवं जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है। जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें अवैध माना जाएगा एवं उन पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सहारा इंडिया के किसी भी शाखा में पैसा जमा नहीं करने का निर्देश दिया गया है। सहारा इंडिया एक एनबीएफसी संस्था है। इसे वित्त विभाग बिहार पटना के वेबसाइट पर पंजीकृत होना एवं जिला प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। निदेशक ने जनता को इस संबंध में जागरूक करने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया।