औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने बुधवार को औरंगाबाद महिला थाना कांड संख्या- 22/17 की सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र अभियुक्त गोह थाना के सरैया निवासी अमरेंद्र सिंह को भादवि की धारा 366, 376, 504, 506 तथा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 18 मई मुकर्रर की है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता ने मामले की प्राथमिकी 9 जून 2017 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्त ने बार-बार फोन कर उससे जबरदस्ती दोस्ती कर ली। सात माह तक प्रेमजाल में फंसाए रखा। 20 मई 2017 को अभियुक्त ने फोन पर धनबाद ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर दसवीं कक्षा की इस छात्रा को घर से बाहर बुलाया। अगवा कर गाड़ी से गांव से चार किलोमीटर दूर ले जाकर दुष्कर्म किया और छोड़ कर भाग गया।
इसके बाद पीड़िता घटनास्थल से घर तक पैदल आई और परिवारवालो को घटना की जानकारी दी। इसके बावजूद अभियुक्त ने बार बार घटना को छुपाने के लिए पीड़िता और उसके परिवार को धमकी दी थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एकमात्र अभियुक्त अमरेंद्र सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2018 को जमानत दी थी। आज उसे अपहरण कर दुष्कर्म करने और धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।