औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य सामाजिक सुरक्षा द्वारा कराया रहा है। यह कार्य प्रखंड कार्यालय एवं काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कराया जा रहा है।
यदि पेंशनधारियों द्वारा एक सप्ताह के अंदर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया गया तो उनका पेंशन बाधित हो सकता है। वैसे पेंशनधारी जिनका फिंगर प्रिंट एवं आइरिस स्कैनर दोनो माध्यम से प्रमाणीकरण असफल हो जाता है, वे पंचायत सचिव के माध्यम से या प्रखंड कार्यालय जाकर अपना भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।
सूचित किया जाता है कि आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, एवं बैंक खाता एवं फोटो जिस पर 01 स्लेट पर उनका नाम एवं आधार संख्या अंकित हो के साथ प्रखंड कार्यालय में या काॅमन सर्विस सेंटर में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाणीकरण एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक रूप से करवा लें। यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने दी।