रफीगंज(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलधिकारी द्वारा गठित धावा दल ने बुधवार को रफीगंज के विभिन्न होटलों, ढाबों, गैराजों में कार्यरत बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने हेतु अभियान चलाया।
रफीगंज के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बबलू कुमार ने बताया कि रफीगंज बस स्टैंड के पास दो होटलो से एक-एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः वर्जित है। दोनों होटलों में क्रमशः 12 वर्ष एवं 10 वर्ष के बच्चे कार्य कर रहे थे।
इस कारण दोषी नियोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। इस अधिनियम के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना या एक साल का कैद अथवा दोनो का प्रावधान है। उन्होने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।छापेमारी टीम में रफीगंज के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ मदनपुर के पदाधिकारी रंजन कुमार एवं देव के सुशील कुमार शामिल थे।