औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने शनिवार को बारूण थाना कांड संख्या-95/21 की सुनवाई करते हुए मात्र एक वर्ष के ट्रायल में काराधीन अभियुक्त दाउदनगर के अंछा निवासी चंदन कुमार को भादवि की धारा 366 ए, 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सजा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 21 अप्रैल निर्धारित की।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19 मार्च 2021 को अभियुक्त पर अपनी पुत्री का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी।