औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। अवैध राशि उगाही करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के आरोप में कुटुम्बा के मटपा हल्का के निलंबित राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। डीपीआरओ कृष्णा कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के खिलाफ दाखिल-खारिज किये जाने के लिए आमजनों से खुलेआम अवैध रिश्वत की मांग किए जाने से संबंधित एक ऑडियो रिकार्डिंग जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था।
ऑडियो क्लीप में राजस्व कर्मचारी ने सिमरी कला के अनिल कुमार मेहता से जमीन का दाखिल खारिज किये जाने के एवज में अवैध राशि की स्पष्ट मांग की थी। इसके बाद बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9(2) के आलोक में श्री कुमार को अवैध रूप से राशि की मांग किये जाने का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था। इस मामले की जांच वरीय उप समाहर्ता सह जिला राजस्व शाखा की प्रभारी पदाधिकारी अनिशा भारती द्वारा की गयी।
जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा मोबाइल पर 2000 की मांग की गई थी। साथ ही श्री कुमार द्वारा विभागीय प्रावधान के अनुसार 7 दिनों के अंदर संबंधित वाद को अंचल निरीक्षक के लॉगिन पर हस्तांतरित नहीं किया गया एवं यह दाखिल खारिज वाद राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में ही प्रदर्शित हो रहा था जिससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कुमार ने दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में जानबूझ कर विलंब किया गया एवं वे अवैध राशि की वसूली में संलिप्त रहते थे।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार अंचल अधिकारी, कुटुंबा के द्वारा भेजी गई ऑडियो सीडी सुनने के उपरांत प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि बातचीत के दौरान दाखिल खारिज करने हेतु पैसे की मांग की जा रही थी। मामले में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में इन्हें बर्खास्तगी का दंड दिया गया है। साथ ही दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
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