औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने सोमवार को मोटर वाहन दुर्घटना के दो मामलों के पीड़ित परिवार को 7.5 लाख का मुआवजा प्रदान किया।
उन्होने मोटर दुर्घटना वाद संख्या-22/2002 में मृतक दिलीप सिंह की पत्नी मदनपुर के महुंआवां टोले देवी बीघा की सीमा को 4.5 लाख का चेक प्रदान किया। गौरतलब है कि दिलीप सिंह की मृत्यु जीटी रोड पर दाह संस्कार कर लौटते वक्त जीप में टेलर से धक्का लगने के कारण हुई थी। हाल में संपन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में इस वाद को समझौते के आधार पर बीमा कम्पनी से निस्तारण कराया गया था।
दूसरी मुआवजा राशि वाद संख्या-54/2017 में मृतका अंजली कुमारी की मां मदनपुर थाना के माधे खाप निवासी सावित्री देवी को 3 लाख का चेक प्रदान किया गया। यह घटना दिनांक 29 सितम्बर 2017 की है। उस वक्त सावित्री देव बाजार से अपने माता और दादी के साथ आ रही थी। तभी ट्रक ने धक्का मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। चेक प्रदान करते हुए जिला जज ने कहा कि राशि को परिवार के कल्याण में लगाए तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा कराए ताकि बच्चांे के लालन-पालन और शिक्षा पर खर्च करने तथा भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।