औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-12 डाॅ. दिनेश कुमार प्रधान ने शुक्रवार को पौथु थाना कांड संख्या-31/07 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि नारायण सिंह उर्फ नारायण शर्मा पर आरोप था कि 17 सितम्बर 2007 को दो भाईयों ईंटवां-पौथु निवासी जयगोविंद शर्मा और योगेंद्र शर्मा की हत्या कर दी थी। मामलें की प्राथमिकी में दस अभियुक्त हैं, जिनका ट्राइल पर सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में लम्बित है। मामलें में नारायण शर्मा फरार था। गिरफ्तारी के बाद उस पर 23 मई 2015 को आरोप गठन किया गया। उसका वाद को पृथक कर सुनवाई पूरी की गई और 04 जनवरी 2022 को दोषी करार दिया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शुक्रवार को उसे विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
इसके तहत धारा 147 में एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, 148 में एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, 324 में दो साल का सश्रम कारावास व दो हजार जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास, 302, 149 में आजीवन कारावास व पच्चीस हजार जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। परिजनों ने बताया कि फैसले में चाौदह साल सही, परन्तु न्याय मिला, देर से ही सही, इसी फैसले की उम्मीद थी।