औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-12 डाॅ. दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने मंगलवार को पौथु थाना कांड-31/2007 में फैसला पर सुनवाई करते हुए काराधीन एकमात्र अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 324, 302 एवं 149 के तहत दोषी ठहराया है।
सजा के बिंदु पर सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने अभियुक्त को आरोप गठन की धारा 327, 341, 342, 120बी तथा 27 आर्म्स एक्ट से मुक्त कर दिया। अभियुक्त को जिन धाराओं में दोषी पाया गया है, उनमें सजा 7 जनवरी को सुनाई जाएगी। मामले में सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद और बचाव पक्ष से अनील कुमार चौबे ने भाग लिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में दोषी करार अभियुक्त सहित 10 अन्य को आरोपी बनाया गया था।
आरोप है कि 17 सितम्बर 2007 को ईंटवा पौथु निवासी दो भाईयों योगेंद्र शर्मा और जयगोविंद शर्मा को गांव के पुलिया के पास गोली मारकर और टांगी से काटकर अभियुक्तों द्वारा हत्या की थी। मामले में काराधीन एकमात्र अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह पर 23 मई 2015 को आरोप गठन हुआ था। मामले के सूचक रामश्लोक शर्मा की ईंटवा में 2010 में की हत्या हो गई थी जिसका प्राथमिकी संख्या-65/10 है। प्राथमिकी में मामला भूमि विवाद से संबंधित बताया गया था।