औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। हसपुरा के प्रखंड सभागार मे पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों, पंच, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, सरपंच एवं ज़िला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों को चुनाव में विधि व्यवस्था एवं व्यय संबंधित प्रशिक्षण शुक्रवार को दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक आयुक्त राज्य कर मनोज कुमार पाल ने विस्तार से व्यय से संबंधित एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य और पंच उम्मीदवारों के लिए चुनाव मे खर्च की अधिकतम सीमा 20 हज़ार रूपये, ग्राम पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों की अधिकतम सीमा 30 हज़ार, मुखिया, सरपंच की अधिकतम सीमा 40 हज़ार तथा ज़िला परिषद् सदस्यों की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये है। कहा कि इस अधिकतम सीमा से एक रुपया भी अधिक खर्च करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को अपना-अपना व्यय लेखा अपने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। इस अवसर पर सुशील कुमार सुमन सहायक आयुक्त, मनोज कुमार पाल सहायक आयुक्त, हसपुरा प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अभय कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।