औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। “पैन इंडिया आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम” के तहत आजादी के अमृत महोत्सव पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जिला जज सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सोमवार को समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा तथा सिविल सर्जन उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने बैठक में आश्वस्त किया कि व्यापक जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें तथा जिले को अव्वल बनायेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सारे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग अबतक प्रदान किया गया है और आगे के कार्यक्रमों के लिए भी पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीश कुछ कार्यक्रमों में सामुहिक रूप से सम्मिलित रहेंगें। दूर-दराज और पिछड़े ग्रामीण ईलाकों में अधिक से अधिक विधिक जागरूकता का प्रसार करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में जिला में अबतक हुए सम्पूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। सभी कार्यक्रम में थाना तथा चैकीदार आवश्यक सहयोग प्रदान हो इसके लिए आरक्षी अधीक्षक द्वारा सहयोग प्रदान करने का भरोसा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दिया गया। सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता तथा अन्य कार्यक्रमों को संचालित करने का भरोसा दिया गया। विदित हो कि प्रणव शंकर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जिले में अमृत महोत्सव के तहत श्रृखंलाबद्ध कार्यक्रम के तहत विभिन्न दुरस्त क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगो को विधिक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग टीम का गठन भी किया गया है। सचिव द्वारा बताया गया कि मोबाईल वैन के माध्यम से भी ग्रामीण ईलाको में विधिक जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा जिले के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए विधिक जागरूकता एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से और वाहनों द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।